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वर्ष 2008 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.रमेश 2.गोकरन 3.इन्द्रजीत को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी  निरीक्षक गुलरिहा जितेंद्र सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 50/2008 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 व 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.रमेश पुत्र स्व0 मोतीलाल निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल 2.गोकरन पुत्र संतराज निवासी सरैया बाजार थाना गुलरिहा 3.इन्द्रजीत पुत्र दूधनाथ निवासी सिक्टौर टोला बेलदारी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 10,500-10,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धा नंद पांडे व ADGC श्री रविंद्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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