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वर्ष 2006 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1.राजेश 2.प्रमोद को आजीवन कारावास व 21000-21000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक शाहपुर नीरज कुमार राय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 1018/2006 अन्तर्गत धारा 394,411,302,34,201 भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.राजेश कुमार रावत पुत्र हीरा लाल निवासी राजधानी थाना झगहां जनपद गोरखपुर हा0मु0 धर्मशाला 2.प्रमोद कुमार निषाद पुत्र शंकर प्रसाद निवासी माधोपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 21000-21000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धा नंद पांडे व ADGC श्री रविंद्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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