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वर्ष 2010 में थाना गुलरिहा पर पंजीकृत हत्या की घटना के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. नीरज तिवारी 2. उमेश चन्द्र राणा 3. कन्हैया लाल गौड़ 4. मनोज सिंह उर्फ बिहारी 5. पारुल श्रीवास्तव को आजीवन कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा जीतेन्द्र कुमार सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ/PC-3 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 875/2010 अन्तर्गत धारा 302,149 भादवि0 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.नीरज तिवारी पुत्र इन्द्रमणी तिवारी निवासी HG-82 राप्तीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 2.उमेश चन्द्र राणा पुत्र कैलाश चन्द्र निवासी नसीराबाद पनीयरा जनपद महराजगंज हा0मु0 हरसेवकपुर गुलरिहा 3. कन्हैया लाल गौड़ पुत्र रामचन्दर निवासी के0वी0 थिपो सोफिकल बालविद्या मन्दिर थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर 4. मनोज सिंह उर्फ बिहारी पुत्र स्व0 विजय बहादुर सिंह निवासी गायघाट थाना रेवती जनपद बलिया हा0मु0 हरिद्वारपुरम राप्तीनगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर 5.पारूल श्रीवास्तव उर्फ मृदुल पुत्र समीर कुमार निवासी नकहा नं0 1 गायत्रीपुरम थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 10,000-10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री हरिनरायन यादव, ADGC श्री अभय नन्दन त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।

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