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वर्ष 2016 में थाना सहजनवां पर पंजीकृत हत्या का प्रयास करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तबाल गोविन्द को 6 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया




हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष सहजनवां विशाल उपाध्याय, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश भ्र0नि0अधि0 (UPSEB) जनपद  गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 269/2016 अन्तर्गत धारा 307 भादवि0 थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त बालगोविन्द सिंह पुत्र फूलचन्द्र निवासी चडराव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 6 वर्ष सश्रम कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री श्रद्धा नंद पांडे व ADGC श्री रविंद्र सिंह का अमूल्य योगदान रहा ।

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