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वर्ष 2018 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत प्रवेशन लैंगिक हमला के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भीम को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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 वर्ष 2018 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत प्रवेशन लैंगिक हमला के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त भीम को 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक बांसगांव प्रेम पाल सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पास्को -01 कोर्ट जनपद गोरखपुर द्वारा दिनांक 12.06.2025 को  मु0अ0सं0 119/2018  अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि0 व 3/4 पास्को एक्ट  थाना बासगांव जनपद गोरखपुर अभियुक्त  भीम पुत्र अशोक निवासी धस्का थाना बासगांव जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 7 वर्ष कठोर कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघवेन्द्र राम त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।

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