वर्ष 2016 में थाना सिकरीगंज पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कन्हैया उर्फ रणविजय को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक सिकरीगंज, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ASJ/PC-05 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 04/2016 अन्तर्गत धारा 304,323,452,506,504 भादवि0 थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त कन्हैया उर्फ रणविजय पुत्र बनवारी दास निवासी सरसई कास्त हरीप्रसाद कुसफरा थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 27,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री अजीत कुमार शाही का अमूल्य योगदान रहा ।