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वर्ष 2018 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.राजू उर्फ राजकुमार, 2.अरविन्द यादव उर्फ पप्पू, 3.जितेन्द्र 4.श्रीभागवत को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक सारनाथ सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ADJ/PC- 03 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 434/2018 अन्तर्गत धारा 302,307,34 भादवि0 थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.राजू उर्फ राजकुमार, 2.अरविन्द यादव उर्फ पप्पू, 3.जितेन्द्र यादव पुत्रगण बलराम यादव निवासीगण छोटी कैथवलिया थाना खोराबार /एम्स  जनपद गोरखपुर, 4. श्रीभागवत पुत्र रामपरसन यादव निवासी बडहरीया थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 50,000-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री हरिनारायण  यादव व  ADGC श्री अभयनंदन त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।

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