Type Here to Get Search Results !

https://www.facebook.com/humbharti.newslive

वर्ष 2023 में थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत नाबलिग से दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1.संतोष राजभर 2.कृष्णा साह को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 21- 21 वर्ष का कारावास व 26,000-26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में विवेचक निरीक्षक विज्ञानकर सिंह, थाने के पैरोकार व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो- 01 जनपद गोरखपुर द्वारा मु0अ0सं0 282/2023 अन्तर्गत धारा 342 भादवि0 व 5G/6 पाक्सो एक्ट थाना पर गोरखनाथ जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1.संतोष राजभर पुत्र मोहन निवासी बटराव थाना मधुबन जनपद मऊ, 2. कृष्णा साह पुत्र जगन साह निवासी बलुआ पडेवा थाना जोगापट्टी जनपद पश्चिमी चम्पारण बेतिया ( बिहार) को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को 21- 21 वर्ष का कारावास व 26,000-26,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त अपराधी के दोषसिद्धी में ADGC श्री राघेवेन्द्र राम त्रिपाठी का अमूल्य योगदान रहा ।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Hollywood Movies