हम भारती न्यूज़
मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह
संभल से खास खबर
जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि —
1. जनपद में पर्याप्त मात्रा में यूरिया 13183 मेट्रिक टन , डी.ए.पी. 5485 मेट्रिक टन, एन. पी.के. 11614 मेट्रिक टन उपलब्ध है !
2. जनपद में 1/04/2024 से 16/8/2014 तक 70907 मेट्रिक टन यूरिया विक्रय किया गया था जबकि इस वर्ष 1/04/2025 से 16/8/2025 तक 74187 मेट्रिक टन बेचा जा चुका है जो गत वर्ष की अपेक्षा 3280 मेट्रिक टन जायदा है जुलाई और अगस्त माह में 18000 मीट्रिक टन यूरिया जनपद को प्राप्त हुआ है जिसमे से 10000 मीट्रिक टन उर्वरक सहकारिता को दिया गया जो सहकारी पाक्स के माध्यम से विक्रय किया गया । प्रत्येक दिन 900 मीट्रिक टन यूरिया प्वितरित किया जाता है जो पहेले 1200 मीट्रिक टन विक्रय किया जा रहा था
3. जनपद में 1/04/2024 से अगस्त तक 4648 मेट्रिक टन डी. ए. पी. का विक्रय किया गया था जबकि इस वर्ष 1/04/2025 से 16/8/2025 तक 6012 मेट्रिक टन बेचा जा चुका है जो गत वर्ष की अपेक्षा 1364 मेट्रिक टन जायदा है
3. उर्वरक विक्रेताओं हेतु निर्देशित किया गया की सभी विक्रेता खतौनी प्राप्त कर ही यूरिया वितरण करे । कृषकों को 1 हेक्टेयर पर 5 बैग तक, 1 एकड़ भूमिधारक को 2 बैग और 1 एकड़ से कम भूमि धारक को 1 बैग देना सुनिश्चित करे ।
4. टॉप 20 बायर्स में जुलाई माह में तीन दुकान दारों का नाम प्रकाश में आया जैसे की 1. किसान सेवा केंद्र- कादराबाद 2. अशरफी खाद स्टोर- संभल 3. के. के. जी.एस. एग्री जंक्शन केंद्र , राजपुरा । उक्त तीनो फ़र्मों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है गत माह में भी 4 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द किया गया था । 1 लाइसेंस ओवररेटिंग मे निरस्त किया गया सी0 पी0 खाद भंडार। इस प्रकार जनपद में गत दो माह में आठ लाइसेंस निरस्त कर दिये गए है । इसके अतिरोक्त 8 लाइसेंस निलम्बित किया गया है और 18 नोटिस जारी किया गया है
5. इस माह में 2 दुकानदारों पर एफ. आई. आर. की कार्यवाही की गई है जिनमें एक का उर्वरक नमूना अधोमानक पाया गया है और दूसरा दुकानदार के द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री की जा रही थी गत माह भी दो लोगो पर एफ. आई. आर. कि कार्यवाही की गई थी
6. अधिकारियों के द्वारा निजी और सहकारिता पर उपस्थित हो कर उर्वरकों का विक्रय कराया जा रहा है ताकि कृषकों को कोई असुविधा ना हो ।
7. सभी सहकारिता (वि - पैक्स) सुबह 9.00 बजे से ही उर्वरक वितरण प्रारम्भ करते हैं ।
8. सभी विक्रेता स्टॉक बोर्ड के अतिरिक्त अपनी दुकान पर बैनर के माध्यम से उर्वरक की उपलब्धता , मात्र और मूल्य का विवरण अंकित करना सुनिश्चित किया गया हैं ।
9. सभी विक्रेताओं को कृषकों के जोत और वैज्ञानिक संस्तुति (धान 120:60:60) के आधार पर उर्वरक देने हेतु निर्देशित किया गया है
10. कृषकों के द्वारा डी.ए.पी. अथवा एन.पी.के. का क्रय आलू के लिए किया जाना है इसके लिए प्रशासन तत्पर है सभी कृषकों को सासमय फॉस्फेटिक उपलब्ध कराया जाएगा उर्वरक की कोई कमी नहीं है ।
11. मुख्य विकास अधिकारी ने सहकारी समितियों को नियमानुसार उर्वरक वितरण हेतु निर्देशित किया गया किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और ना तो पक्षपात पूर्ण वितरण किया जाए अन्यथा एफ. आई. आर. की करवाई की जाएगी ।
12. जनपद में सहकारिता के उर्वरक वितरण में भागीदारी को बड़ाया गया है इसके लिए सहकारिता इफ़को का उर्वरक का वितरण तो कर ही रहा है साथ ही निजी क्षेत्र का 50 प्रतिशत उर्वरक भी सहकारिता को दे दिया गया है ताकि सहकारिता पैक्स के माध्यम से उर्वरकों का वितरण करा सके।
13. विनिर्माता कंपनियों और थोक विक्रेता को उत्पाद टैग ना करने के निर्देश दिए गए अगर ऐसा पाया जाता है तो थोक विक्रेता के साथ विनिर्माण कंपनी पर भी एफ. आई. आर. की जाएगी ।