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जिलाधिकारी महोदय] सम्भल के निर्देशानुसार खाद्य/पेय पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी कार्यवाही मै0 काजल एजेन्सीज पर छापामार कार्यवाही की गयी।

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल ब्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 


जिलाधिकारी महोदय] सम्भल के निर्देशानुसार खाद्य/पेय पदार्थों में मिलावट पर प्रभावी कार्यवाही हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रवर्तन दल द्वारा आज दिनांक 09-09-2025 को इस्लामनगर रोड, बहजोई स्थित मै0 काजल एजेन्सीज पर छापामार कार्यवाही की गयी।




 मौके पर मंगलदीप ब्राण्ड बटर मारग्रीन ब्लैण्ड खाद्य पदार्थ की 128 पेटी भण्डारित पायी गयीं जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर नमूना संग्रहित कर  हेतु प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। 

मै0 काजल एजेन्सीज को केवल फैट एवं आयल के विक्रय हेतु खाद्य लाइसेंस प्राप्त था जबकि मौके पर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की दालें] चावल, मैदा आदि विक्रय हेतु भण्डारित पाये गये जो कि नियमविरुद्ध है जिनके विक्रय पर लाइसेंस प्राप्त किए जाने/अग्रिम आदेशों तक तत्काल रोक लगायी गयी। 

निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006, नियम व विनियम-2011 के अन्तर्गत वांछनीय अभिलेख यथा-कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस, पेस्ट कण्ट्रोल सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आदि प्रस्तुत नहीं किये गये तथा साथ ही साफ-सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं पायी गयी जिस हेतु फर्म को धारा-32 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है जिसका अनुपालन न करने पर खाद्य कारोबारकर्ता के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

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