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नये आपराधिक कानूनों के संबंध में सार्वजनिक स्थानों, स्कूल,कॉलेज एवं विद्यालयों में NCL जागरूकता अभियान 2.0 चलाकर आम-जनमानस को जागरुक किया गया







हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


गोरखपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में NCL जागरूकता अभियान 2.0  के अंतर्गत आम-जनमानस को जागरूक करने हेतु जनपद के समस्त थानों द्वारा सार्वजनिक स्थानों, स्कूल,कॉलेज एवं विद्यालयों पर जाकर नये आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला आयोजित कर नये आपराधिक कानूनों (बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023, भारतीय साक्ष्य अधि0 2023) के सम्बन्ध में जागरुक किया गया । विशेष रूप से ‘शून्य एफआईआर’ (Zero FIR) की अवधारणा, E-FIR, समयबद्ध न्याय,  महिला एवं बाल संरक्षण से संबंधित प्राविधान, नये अपराध,  प्रौद्योगिकी एवं फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग से जुड़े प्राविधान तथा पीड़ित-केंद्रित प्राविधानों पर विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया । यह कार्यक्रम नागरिकों, युवाओं तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन कानूनों की नई प्रावधानों, उनके लाभों तथा दैनिक जीवन पर प्रभाव के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। नए कानूनों पुराने दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करते हुए आधुनिक, नागरिक-केंद्रित तथा तकनीकी रूप से सशक्त न्याय प्रक्रिया की नींव रखी है। इनमें डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता, समयबद्ध जांच, महिलाओं एवं बच्चों के प्रति संवेदनशीलता तथा भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान जैसे महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। जागरूकता अभियान के तहत 88 स्थलों पर 5671 व्यक्तियों को अभियान के प्रथम दिन जागरूक किया गया।

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