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विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में 25 ट्रेड के कारीगरों को मिलेगा लाभ स्वरोजगार एवं नई इकाई की स्थापना के लिए ₹10 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण और 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी

 हम भारती न्यूज़ मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह संभल से खास खबर


 



विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0 में 25 ट्रेड के कारीगरों को मिलेगा लाभ

स्वरोजगार एवं नई इकाई की स्थापना के लिए ₹10 लाख तक का ब्याजमुक्त ऋण और 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी


सम्भल( बहजोई) 02 सितम्बर 2026

उत्तर प्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा “विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2.0” के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना का उद्देश्य स्थानीय दस्तकारों एवं कारीगरों के आर्थिक उन्नयन तथा उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 11 पारंपरिक ट्रेडों—बढ़ई, दर्जी, कुम्हार, लोहार, नाई, राजमिस्त्री, सुनार, टोकरी बुनकर, हलवाई, मोची एवं धोबी—के साथ 14 नए ट्रेड शामिल किए गए हैं। इनमें पांच नए पारंपरिक ट्रेड—मूर्तिकार, मालाकार, दूधवाला, भरभूजा एवं मधुआरा तथा नौ आधुनिक ट्रेड—मोबाइल रिपेयर, ऑटोमोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत, विद्युत सामान की मरम्मत, प्लम्बर, कम्प्यूटर रिपेयर, सोलर इंस्टॉलेशन, डिजिटल फोटोग्राफी तथा सौंदर्य एवं वेलनेस शामिल हैं। इस प्रकार अब कुल 25 ट्रेडों के कारीगर योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। 

₹10 लाख तक का बिना ब्याज एवं बिना गारंटी ऋण

योजना के तहत प्रशिक्षित लाभार्थियों को स्वरोजगार अथवा नई इकाई की स्थापना/विस्तारीकरण के लिए बिना ब्याज एवं बिना गारंटी के अधिकतम ₹10 लाख तक की ऋण सुविधा तथा 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

ऋण के लिए सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जबकि अन्य सभी जाति वर्गों के पुरुषों, महिलाओं, थर्ड जेंडर, दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लाभार्थियों को मात्र 5 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। 

पात्रता एवं आवेदन

आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा सरकारी वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य अनुदान योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। साथ ही, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य ने पूर्व में किसी प्रशिक्षण योजना में टूलकिट/मानदेय का लाभ नहीं लिया हो । 

योजना का लाभ लेने के इच्छुक पुरुष एवं महिला आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए विभागीय वेबसाइट msme.up.gov.in का उपयोग किया जा सकता है।

   जारी जिला सूचना कार्यालय सम्भल

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