हम भारती न्यूज़
मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह
संभल से खास खबर
निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध
कन्या विवाह सहायता योजना के तहत पात्र पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा ₹65 हजार से ₹85 हजार तक का लाभ
सम्भल (बहजोई), 11 सितम्बर 2026
सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने बताया कि श्रम विभाग के अंतर्गत उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UPBOCW) द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कन्या विवाह सहायता योजना संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
विवाह के लिए ₹65 हजार से ₹85 हजार तक आर्थिक सहायता
योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की पुत्री अथवा पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के स्वयं के विवाह के लिए ₹65,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अंतरजातीय विवाह की स्थिति में ₹75,000 तथा सामूहिक विवाह की स्थिति में ₹85,000 की धनराशि बोर्ड द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है।
योजना के लिए प्रमुख पात्रता
कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए—
निर्माण श्रमिक का बोर्ड में पंजीकरण होने के उपरांत कम से कम 365 दिन की सदस्यता अवधि पूर्ण होना आवश्यक है।
विवाह संपन्न होने के 6 माह के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
सामूहिक विवाह की स्थिति में विवाह से 15 दिन पूर्व आवेदन करने का प्रावधान है।
लाभार्थी श्रमिक की कन्या एवं वर का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है।
योजना का लाभ अधिकतम दो संतानों की सीमा के अंतर्गत दिया जाएगा।
पुत्री की आयु 18 वर्ष तथा प्रस्तावित वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। निर्धारित आयु से कम होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।
निर्धारित आयु पूर्ण होने के पश्चात ही योजना के तहत हितलाभ अनुमन्य होगा।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित पुत्री एवं वर की आयु के संबंध में जन्म प्रमाण-पत्र, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/परिवार रजिस्टर की स्वप्रमाणित प्रति, ऑनलाइन विवाह पंजीकरण का प्रमाण अथवा रजिस्ट्रार द्वारा जारी अभिलेख आदि आवश्यक होंगे।
यदि पुत्री गोद ली गई है तो उससे संबंधित यथाप्रमाणित अभिलेख तथा लाभार्थी पंजीकृत श्रमिक के कुटुंब रजिस्टर/राशन कार्ड अथवा समतुल्य अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
इसके अतिरिक्त विवाह होने संबंधी वर-वधू का श्रमिक द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ, पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजक/स्वघोषणा प्रमाण-पत्र तथा राज्य अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित समान प्रकार की किसी योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
जिलाधिकारी अंकित खण्डेलवाल ने कहा कि शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। निर्माण श्रमिकों एवं उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ पात्र पंजीकृत श्रमिकों को समय से दिलाया जाए। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र श्रमिकों को आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
ऑनलाइन करें आवेदन
योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक UPBOCW.IN पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
श्रम विभाग ने पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे योजना की पात्रता एवं आवश्यक दस्तावेजों के अनुसार समय से आवेदन कर कन्या विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करें।
जारी जिला सूचना कार्यालय, सम्भल।
