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“पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था SNA-SPARSH लागू, जल्द आएगी दिव्यांगजनों की पेंशन — विजय कुमार”

 हम भारती न्यूज़ 

मंडल व्यूरो चीफ राजेश्वर सिंह 

संभल से खास खबर 


“पेंशन भुगतान की नई व्यवस्था SNA-SPARSH लागू, जल्द आएगी दिव्यांगजनों की पेंशन — विजय कुमार



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संभल। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, संभल विजय कुमार ने जनपद के दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों को सूचित किया है कि 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लगभग 1,200 लाभार्थियों की लंबित दिव्यांग पेंशन सितंबर माह के अंत अथवा अक्टूबर माह के प्रारंभ में प्राप्त होने की संभावना है। इन पात्र लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के अप्रैल से सितंबर तक छह माह की कुल ₹6,000 पेंशन एक साथ प्राप्त होगी।


उन्होंने बताया कि जनपद संभल में वर्तमान में लगभग 8,300 दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं। इनमें लगभग 7,100 लाभार्थी 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले हैं। इन लाभार्थियों को अप्रैल, मई एवं जून 2026 की प्रथम त्रैमासिक किस्त के रूप में ₹3,000 की पेंशन जुलाई माह में प्राप्त हो चुकी है।


शेष लगभग 1,200 लाभार्थी 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले हैं। इन लाभार्थियों की अप्रैल, मई एवं जून की पेंशन जुलाई माह में प्राप्त नहीं हो सकी थी। इसका प्रमुख कारण भारत सरकार द्वारा लागू की गई नई SNA-SPARSH भुगतान प्रणाली के अंतर्गत भुगतान व्यवस्था में किया जा रहा परिवर्तन है।


80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों की पेंशन में केंद्र सरकार का भी होता है अंश


80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों की ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन में भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार दोनों का अंश सम्मिलित होता है।


80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता एवं 80 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों की ₹1,000 मासिक पेंशन में ₹300 भारत सरकार तथा ₹700 उत्तर प्रदेश सरकार का अंश होता है।


इसी प्रकार 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों की ₹1,000 मासिक पेंशन में ₹500 भारत सरकार तथा ₹500 उत्तर प्रदेश सरकार का अंश होता है।


SNA-SPARSH लागू होने के कारण भुगतान प्रक्रिया में हुआ परिवर्तन


पूर्व व्यवस्था में भारत सरकार द्वारा अपना केंद्रीय अंश राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता था तथा राज्य सरकार उसमें अपना अंश सम्मिलित कर लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पेंशन का भुगतान करती थी।


अब भारत सरकार द्वारा SNA-SPARSH (समयोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण / Real Time System of Integrated Quick Transfers) व्यवस्था लागू की गई है। यह Just-in-Time फंड ट्रांसफर व्यवस्था है, जिसमें PFMS सहित राज्य एवं केंद्र की संबंधित वित्तीय प्रणालियों को आपस में एकीकृत कर भुगतान प्रक्रिया संचालित की जाती है।


नई व्यवस्था को लागू करने के लिए संबंधित पोर्टलों एवं भुगतान प्रणालियों में आवश्यक तकनीकी एवं प्रक्रियागत सुधार किए जा रहे हैं। इसी संक्रमण प्रक्रिया के कारण 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लगभग 1,200 लाभार्थियों की प्रथम त्रैमासिक पेंशन के भुगतान में विलंब हुआ है।


लाभार्थी परेशान न हों, छह माह की पेंशन एक साथ मिलेगी


जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को पेंशन को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लगभग 1,200 लाभार्थियों को अप्रैल से सितंबर 2026 तक छह माह की कुल ₹6,000 पेंशन सितंबर माह के अंत अथवा अक्टूबर माह के प्रारंभ में एक साथ प्राप्त होने की संभावना है।


उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि वे पेंशन भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें तथा विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना पर ही विश्वास करें।

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