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दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निसेधाज्ञ लागू रहेगी

 हम भारती न्यूज़

 संवाददाता श्री अशोक कुमार सिंह प्रभारी बिहार

 


दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निसेधाज्ञ  लागू रहेगी
 सारण,  छपरा 10 सितंबर:- जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण छपरा श्री नीलेश रामचंद्र देवरी के निर्देश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा के द्वारा बताया गया कि पंचायत के मुखिया एवं ग्राम पंचायत के सदस्य पंचायत समितियों के सदस्य जिला परिषद सदस्य तथा ग्राम कचहरी के सरपंच एवं पंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 10 चरणों में मतदान की घोषणा की गई है! जिसमें ग्राम पंचायत के चार पद ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत मुखिया पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद का मतदान ईवीएम द्वारा एवं ग्राम कचहरी के दो पद सरपंच एवं पंच का मतदान मत पत्र के माध्यम से कराए जाएंगे जिसके लिए 24/8/ 2021 आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है!
       अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि द्वितीय चरण में मांझी प्रखंड में दिनांक 29 /9/2021 को मतदान एवं मतगणना 1 एवं 2 अक्टूबर 21 का निर्धारित है! तृतीय चरण में गारखा प्रखंड में 8/10/ 21 को मतदान एवं मतगणना 10 एवं 11 अक्टूबर को होगा! सप्तम चरण में रिविलगंज जलालपुर एवं नागरा प्रखंड में दिनांक 15/ 11/ 2021 को मतदान एवं 17 एवं 18 नवंबर को मतगणना होगा! अष्टम चरण में लहलादपुर प्रखंड में 24/11/21 को मतदान होगा एवं मतगणना 26 एवं 27 नवंबर को होगा! नवम चरण में छपरा सदर एवं एकमा प्रखंड में दिनांक 29 /11/21 को मतदान एवं 1 एवं 2 दिसंबर को मतगणना आयोजित होगा! एकादश चरण में पैसा और मकेर प्रखंड में दिनांक 12 /12/21 को मतदान एवं 14 एवं 15 दिसंबर को मतगणना होगा!
    अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा चुनावी प्रचार जनसभा रोड शो का आयोजन किया जाएगा अभ्यार्थियों में आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित करने तथा विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना प्रबल होती है इसके अलावे मतदाताओं को डराने धमकाने जाती है एवं संप्रदायिक विशेष फैलाने के कारण भी विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है! जिसके कारण लोग शांति भंग होती है अनुमंडल पदाधिकारी सदर छपरा के द्वारा शांति पूर्ण स्वस्थ एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक दंड प्रक्रिया की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र में किसी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा जुलूस धरना एवं प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग समक्ष पर अधिकार की पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा! किसी व्यक्ति राजनीतिक दल संगठन के द्वारा किसी सरकार का पोस्टर पर चले फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर चाले फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे इसे आचार संहिता का उल्लंघन होता है भारतीय दंड प्रक्रिया संगीता में परिभाषित किसी प्रकार का अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से 5 अधिक व्यक्ति को एक साथ एक अतिरिक्त नहीं होने अग्नि तीर धनुष लाठी भाला घर साइड एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार लेकर नहीं चलेंगे!

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