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मल जल संयंत्र के लिए आरक्षित ज़मीन पर कब्जा

 संवाददाता हम भारती न्यूज़
अज़हर शेख , मुम्बई महाराष्ट्र


मल जल संयंत्र के लिए आरक्षित ज़मीन पर कब्जा

41 भवनों को ख़ाली करने का आदेश जिसमे 1200 परिवार बेघर हो सकते हैं

एमआरटीपी के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए महानगर पालिका ने पुलिस थाने को दिया पत्र

 वसई : - वसई विरार शहर महानगरपालिका ने अचोले प्रभाग समिति के तहत वसई ईस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निजी आरक्षित स्थान पर अतिक्रमण कर 41 आवासीय भवनों को खाली करने का नोटिस जारी किया है.  महानगर पालिका ने इनमें से 18 भवनों के विकासकर्ताओं के खिलाफ एमआरटीपी के तहत मामला दर्ज करने के लिए अचोले थाने को पत्र भी भेजा है और शेष भवनों के विकासकर्ताओं के खिलाफ अगले सप्ताह पत्र जारी किया जाएगा.  इसलिए इन भवनों के 1200 परिवारों के बेघर होने का समय आ गया है।

 सर्वे नम्बर 22, 23, 26, 27, 28, 29 और 30 पर मौजे अचोले, वसई के पूर्व में भूमि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से कुछ साइट निजी स्वामित्व में हैं और कुछ राजस्व विभाग के स्वामित्व में हैं। महानगर पालिका क्षेत्र में सीवरेज की समस्या गंभीर होने के कारण महानगरपालिका ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हलचल शुरू कर दिया है।  इस बात की जानकारी तब जमींदार को दी गई जब आरक्षित जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई।  हालांकि जब संबंधित जमीन के मालिक को आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी मिली तो वह महानगरपालिका पहुंचे और कार्रवाई की मांग की.  महानगर पालिका ने पिछले महीने साइट पर 41 भवनों को खाली करने का नोटिस जारी किया था।  हालांकि, इनमें से एक भी इमारत को तोड़ा नहीं गया।
 प्रभाग समिति डी के प्रभारी सहायक आयुक्त रतेश किनी के अनुसार शहर मनपा ने 18 भवनों के विकासकर्ता के खिलाफ महाराष्ट्र प्रांतीय अधिनियम (एमआरटीपी) के तहत मामला दर्ज करने के लिए अचोले पुलिस स्टेशन को पत्र भेजा है.  उन्होंने कहा कि शेष 23 भवनों के निर्माण की समय सीमा इसी सप्ताह समाप्त हो रही है, इसलिए विकासकर्ताओं को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पत्र-व्यवहार भेजा जाएगा।

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