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नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग मे दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो- 4 गोरखपुर द्वारा अभियुक्त

 नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के अभियोग मे दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो- 4 गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गुरूदयाल उर्फ सूरज को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 01 लाख 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 07-06-2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त गुरूदयाल उर्फ सूरज पुत्र ऋषिलाल पासवान सा0 मोहनलालपुर थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 154/20 अन्तर्गत धारा 363,366,376 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष का कठोर कारावास व 01 लाख 70 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु विवेचक उ0नि0 श्री दिनेंद्र कुमार व SPO श्री रामध्यान व श्री अरविंद श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी । 



जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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