आपसी सहमति से कराए लोक अदालत मे विवाद का निस्तारण
हम भारती न्यूज से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
पाली ब्लाक मुख्यालय पर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमे सिविल जज सेवा सचिव देवेन्द्र कुमार ने कहा कि लोक अदालत मे किसी वकील की जरूरत नही होती,किसी प्रकार का शुल्क नही लगता,लोक अदालत निर्णय अन्तिम होता है।कोई भी पक्षधर दण्डित नही होता है।मुआवजे जल्द मिलते है।आगे उन्होंने बताया लोक अदालत मे परिवार विवाद,दीवानी संम्बधित,बेगार श्रम,फौजदारी,बैक ॠण,राजस्व,वनभूमि,दाखिल खारिज,मोटर वाहन सहित अन्य मामलों का निपटारा कराया जाता है।13अगस्त को आयोजित लोक अदालत की जानकारी दे ताकि लोग लाभ ले सके।शिविर के बाद एडीजे ने ब्लाक मुख्यालय परिसर मे पौधारोपण किया ।इस दौरान तहसीलदार केशव प्रसाद,नायब तहसीलदार संजय कुमार,एडीओ एजी ध्रुव कुशवाहा,एडीओ आईएसबी रामदुलारे,मारकण्डे पाण्डेय,अरविन्द यादव,सुनील कुमार,अभिनाश यादव,उपेन्द्र पांडेय,दुर्गावती देवी मुन्नी देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।