वर्ष 2017 में थाना चिलुआताल पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन साहनी को 04 वर्ष का कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 18.08-2022 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एंव सत्र न्यायाधीश/ पॉक्सो कोर्ट सं0-3 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त चन्दन साहनी पुत्र शम्भू साहनी सा0 मीरपुर थाना चिलु्आताल जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 151/17 अन्तर्गत धारा 323,354 भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चिलु्आताल गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।
उक्त सजा को दिलाने हेतु विवेचक तत्कालीन उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह, ए.डी.जी.सी राममिलन सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही, आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।
