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गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की संपत्ति की गई कुर्की

 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त की संपत्ति की गई कुर्की



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


गोरखपुर।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्ग दर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के नेतृत्व में, जनपद में अपराध व अपराधियो पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत मु0अ0सं0 870/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट मे अभियुक्त राकेश यादव पुत्र पारस यादव निवासी झुगिया बाजार थाना गुलरिहा गोरखपुर की सम्पत्ति जब्त करने हेतु प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा द्वारा रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गयी थी । श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर के द्वारा अभियुक्तगण राकेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी झुगिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर व अभियुक्त दिनेश यादव पुत्र बृजनाथ यादव तथा अशोक यादव पुत्र भरत यादव की संपत्ति को धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दिनांक 22.06.2021 को कुर्क कर दी गई थी । तथा कुर्कसुदा संपत्ति को तहसीलदार सदर को कब्जे में लेने के लिए आदेश पारित किया गया था । उक्त आदेश के पश्चात तत्कालीन सदर तहसीलदार सदर द्वारा अभियुक्तों के मकान व मकान के अंदर सामान तथा एक अदद वाहन ऑटो रिक्शा को दिनांक 26.06. 2021 को कब्जे में लेकर जप्त किया गया था । जबकि शेष 10 वाहनों के जब्तीकरण की कार्यवाही किया जाना शेष रह गया था । आदेश जारी हुए लगभग 1 साल से अधिक का समय हो चुका था । आज दिनांक 18..08.2022 को तहसीलदार सदर  विकास कुमार सिंह द्वारा क्षेत्राधिकारी चौरा चौरा प्रशाली गंगवार व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मनोज कुमार पांडे मय पुलिस बल की इनकी उपस्थिति में गैंग लीडर राकेश यादव के गैंग के सक्रिय सदस्य अशोक यादव, की 5 अदद  अवैध वाहन अभियुक्त अशोक यादव के कब्जे से लेकर जप्त किया गया है । उक्त पांच वाहनों को तहसीलदार सदर के द्वारा जप्त कर थाना गुलरिया में दाखिल किया गया है । दाखिल किए गए वाहनों की कीमत अनुमति कीमत लगभग ₹65 लाख रुपए से अधिक की है । गैंग लीडर राकेश यादव के विरुद्ध कई दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं । यह शातिर किस्म का अपराधी है । हिस्ट्रीशीटर व टॉप टेन का अपराधी है । जिसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के पश्चात इसकी संपत्ति को 14 (1) गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है ।

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