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वर्ष 2013 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने

 वर्ष 2013 में थाना पिपराईच पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त नवमीपाल को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 01.09.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त नवमीपाल पुत्र लालचंद निवासी बैलोभेड़वा थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर को थाना पिपराईच पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/13 अन्तर्गत धारा 304, 504 भादवि0 के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री यशपाल सिंह , ए.डी.जी.सी. श्री जयनाथ सिंह यादव व विवेचक उ0नि0 श्री वीरेंद्र मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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