वर्ष 2019 में थाना कैण्ट पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शशिकांत दूबे को 10 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 01.09.2022 को मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शशिकांत दूबे पुत्र हरिन्दर दूबे निवासी सिंघड़िया कूड़ाघाट थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को थाना कैण्ट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 360/19 अन्तर्गत धारा 376 भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय , एस.पी.पी श्री राममिलन सिंह व विवेचक निरीक्षक श्री रवि कुमार राय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।
