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वर्ष 2016 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कैलाश को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2016 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से छेड़खानी करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कैलाश को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 07.09.2022 को मा0 विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-03 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त कैलाश पुत्र राम दुलारे सा0 बाल बुजुर्ग थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 0205/16 अन्तर्गत धारा 354 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय , एस.पी.पी श्री राममिलन सिंह व विवेचक निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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