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वर्ष 2015 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज को आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2015 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज को आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  16.11.2022 को मा0 न्यायालय न्यायालय पॉक्सो कोर्ट संख्या-01 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सूरज पुत्र अश्रफीलाल निवासी हथियागढ़  थाना पूरन्दरपुर जनपद महराजगंज को मु0अ0सं0 251/15 अन्तर्गत धारा 376(2) भादवि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 20000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC राघवेंद्र राम त्रिपाठी, ADGC उमेश  मिश्रा , विवेचक निरीक्षक आनंद  प्रकाश शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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