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नवागत कोतवाल ने न्यायालय में पैरवी करके आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को दिलवाई कठोर सजा

 नवागत कोतवाल ने न्यायालय में पैरवी करके आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोपी को दिलवाई कठोर सजा



गोरखपुर।

वर्ष 2013 में थाना कोतवाली पर पंजीकृत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रविन्द्र उर्फ नागराज को 05 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया


हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  23.11.2022 को मा0 न्यायालय अपर  जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी 0कोर्ट संख्या-02 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त  रविन्द्र गुप्ता उर्फ़ नागराज गुप्ता पुत्र शंकर लाल गुप्ता निवासी मिया बाजार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 242/13 अन्तर्गत धारा  306 भादवि  थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC प्रमोद कुमार मौर्य, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रणधीर मिश्रा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।

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