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वर्ष 2009 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. नन्दलाल 2. रामसेवक 3.झीनक को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2009 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत हत्या करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त 1. नन्दलाल 2. रामसेवक 3.झीनक को आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर जिला ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  14.12.2022  को मा0 न्यायालय विशेष  न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट )कोर्ट स.-03 जनपद गोरखपुर द्वाराअभियुक्त 1 नन्दलाल 2. रामसेवक 3.झीनक पुत्रगण रामवृक्ष  निवासी सरैया थाना चौरी चौरा  जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 1296/09  अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि व थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व  प्रत्येक को 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री श्रद्धा नन्द पाण्डेय , SPP श्री राम मिलन सिंह व प्र0नि0 जयंत कुमार सिंह थाना चौरी चौरा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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