वर्ष 2011 में थाना बड़हलगंज पर पंजीकृत अपहरण के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार यादव उर्फ पप्पू को 07 वर्ष कठोर कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 04.01.2023 को मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार यादव उर्फ पप्पू पुत्र रामगति यादव निवासी जमीन शुक्ल थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 302/11 अन्तर्गत धारा 363,366 भादवि थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को उक्त अपराध का दोषी पाये जाने पर 07 वर्ष कठोर कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु डी0जी0सी0 क्रिमिनल श्री यशपाल सिंह, एडीजीसी (क्रिमिनल) श्री जयनाथ यादव व विवेचक निरीक्षक श्री छोटेलाल का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।
