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वर्ष 2019 में थाना सहजनवा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश चौहान को 10 वर्ष कठोर कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2019 में थाना सहजनवा पर पंजीकृत दहेज हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश चौहान को 10 वर्ष कठोर कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 06.01.2023  को मा0 न्यायालय अपर जनपद एंव सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-प्रथम जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र बसर चौहान नि0 तेनु्आ थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 116/19 अन्तर्गत धारा 498ए, 304बी, 323 भादवि0 3/4 डीपी एक्ट थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को उक्त अपराध का दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व 6000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए0डी0जी0सी0 रमेश चन्द पान्डेय व विवेचक श्री रोहन बोत्रे(आई0पी0एस0) का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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