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वर्ष 2005 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. आशुतोष उर्फ छोटई 2. छांगुर व 3. कृपाशंकर को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2005 में थाना गोला पर पंजीकृत हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. आशुतोष उर्फ छोटई 2. छांगुर व 3. कृपाशंकर को आजीवन कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 21.03.2023  को मा0 न्यायालय  अपर  जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश भ्र0नि0अधि0)कोर्ट सं0 02  जनपद गोरखपुर  द्वारा अभियुक्तगण 1. आशुतोष उर्फ छोटई पुत्र छांगुर दूबे 2. छांगुर दूबे पुत्र जनार्दन दूबे 3. कृपाशंकर दूबे पुत्र रामाकान्त निवासीगण झरकटा थाना गोला जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 119/2005 अन्तर्गत धारा 302,34 भादवि  थाना गोला जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण  को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20,000-20,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री हरिनारायण यादव,  ADGC श्री संजीत शाही व विवेचक  नि0 ओमकार सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।


जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है ।

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