वर्ष 2014 में थाना शाहपुर पर पंजीकृत दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त श्याम नारायण को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.03.2023 को मा0 न्यायालय पाक्सो कोर्ट नं0-01 जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त अनिल यादव उर्फ पप्पू पुत्र त्रिभुवन निवासी जंगल डुमरी नं0 01 टोला फैलहवा अहिरौली थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर मु0अ0सं0 211/14 अन्तर्गत धारा 376 (II) भादवि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राघवेंद्र राम त्रिपाठी, ADGC श्री उमेश मिश्रा व प्र0नि0 शाहपुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।
