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वर्ष 2017 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुनील को 5 वर्ष सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2017 में थाना हरपुर बुदहट पर पंजीकृत आर्म्स एक्ट के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त सुनील को 5 वर्ष  सश्रम कारावास व  5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 27.03.2023  को  मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट -4 जनपद  गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त  सुनील उर्फ बैला पुत्र स्व0 रामचीज यादव निवासी मझवलिया  थाना उभांव जनपद बलिया हा0मु0 ग्राम भरौली हरिजन टोला काली मन्दिर के पास थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर  अ0सं0 78/17 अन्तर्गत धारा  7/25 आर्म्स एक्ट थाना हरपुर बुदहट जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को 5 वर्ष  सश्रम कारावास व  5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।  उक्त सजा को दिलाने हेतु  ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय, ADGC श्री सिद्धार्थ  सिंह व विेवेचक निरीक्षक उपेंद्र कुमार श्रीवास्तव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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