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कैण्ट पुलिस द्वारा लूट व डकैती कारित करने वाले गिरोह के अभियुक्तों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

 कैण्ट पुलिस द्वारा लूट व डकैती कारित करने वाले गिरोह के अभियुक्तों पर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही



हम भारती न्यूज से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियो पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गैंगेस्टर व पूर्व के मुकदमों में वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी के लिये चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल मार्ग निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्गदर्शन में श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट के आधार पर श्री शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा अपराध एंव अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत गैंग लीडर अजीत मिश्रा उर्फ सोनू बाबा पुत्र स्व0 शम्भू मिश्रा निवासी सिधवाना थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र 38 वर्ष जो एक शातिर किस्म के अपराधी है । इनका एक संगठित गिरोह है । गैंग लीडर स्वयं व अपने गिरोह के सदस्यों 1.मनोज चौहान पुत्र दूधनाथ चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र-32 वर्ष 2. मारूति नन्दन पुत्र दाताराम चौहान निवासी मोहरीपुर चौहान टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र-36 वर्ष 3.मनोज साहनी पुत्र देवमुनि निवासी मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र 30 वर्ष 4.राजकुमार पुत्र रामलवट निवासी जंगल बेनी माधव नं0- 2 मोहरीपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 5.सुनील चौहान उर्फ बहादुर चौहान पुत्र स्व0 श्रीराम चौहान निवासी मोहरी पुर चौहान टोला थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र 32 वर्ष 6. मनोज साहनी उर्फ टमाटर पुत्र विदेशी निवासी  केवटहिया नकहा न01 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर 7.वीरेन्द्र कसौंधन पुत्र स्व0 ठाकुर कसौंधन निवासी मोहरीपुर  थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र 38 वर्ष के साथ आर्थिक व भौतिक बुनियादी या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर लूट एवं डकैती जैसे अपराध कारित करते रहते हैं । सामान्यतः इनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अभियोग दर्ज कराने व गवाही देने से डरता है । गिरोह के सरगना एवं सदस्यों का सामान्य जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिनके अपराधो पर अंकुश लगाने के लिए आज कैण्ट थाने पर गैंगेस्टर की प्रभावी कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0- 153/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कर गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी ।

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