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वर्ष 2018 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत धोखाधड़ी कर गैर इरादतन हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामखेलावन को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 17000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 वर्ष 2018 में थाना बांसगांव पर पंजीकृत धोखाधड़ी कर गैर इरादतन हत्या कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त रामखेलावन को 10 वर्ष सश्रम कारावास  व 17000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक  27.04.2023  को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -01 जनपद  गोरखपुर  द्वारा अभियुक्त रामखेलावन दूबे उर्फ रामजी द्विवेदी पुत्र स्व0 हरिराम  निवासी पड़ियापार थाना खजनी जनपद गोरखपुर  अ0सं0 211/2018 अन्तर्गत धारा 304,419,420,भादवि  व 15(3) भारतीय चिकित्सा परिषद अधि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त  को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 17000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री मनीष कुमार मिश्रा व विवेचक उ0नि0 रविन्द्र सिंह यादव का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।

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