वर्ष 2019 में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त प्रमोद को आजीवन सश्रम कारावास व 1,35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
जनपद गोरखपुर में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 22.05.2023 को मा0 न्यायालय ASJ/ पाक्सो -03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 109/2019 अन्तर्गत धारा 363,376,504,506,313 भादवि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)V SC/ST ACT थाना चौरी- चौरा जनपद गोरखपुर अभियुक्त प्रमोद निषाद पुत्र सीता राम निषाद निवासी खैराबाद डूडी थाना चौरी -चौरा जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 1,35000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री राममिलन सिंह, ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय व विवेचक सीओ श्री सुमित शुक्ला का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को सजा मिल सकी ।