अनुपस्थित पाए गए सफाई कर्मियों को किया गया निलंबित
हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
गोरखपुर उप निदेशक पंचायती राज मंडल गोरखपुर द्वारा निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मचारियों की घोर लापरवाही प्राप्त हुई जो अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन ना करने वाले सफाई कर्मचारियों को डीपीआरओ ने किया निलंबित जो अपने ग्राम पंचायतों में कूड़ो का अंबार छोड़े हुए थे ऐसे लापरवाह कर्मचारियों को निलंबित किया गया
सफाई कर्मी, अन्नतलाल रामकरन ध्रुवनारायण धर्मेंद्र संपूर्णानंद रामसुमेर रविंद्र ग्राम पंचायत नावापार विकास खण्ड पिपरौली जनपद-गोरखपुर, जिनके विरूद्ध आरोपों के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है- दिनांक 31.05.2023 को उपनिदेशक (पo) मण्डल गोरखपुर के निरिक्षण में मुख्य द्वार से लगे गांव के अन्दर बहुतायत मात्रा में गंदगी व्यापत पायी गयी प्रतित हुआ कि पिछले कई माह से सफाई कार्य नहीं किया गया। प्रथम दृष्ट्या आप के द्वारा अपने नैतिक जिम्मेदारी व शासन द्वारा निर्धारित कार्यों में रूचि न लिया गया। अपने कार्य क्षेत्र से लगातार पलायित रहना। ग्राम पंचायत में स्थापित बेसिक परिषदीय विद्यालयों में स्कूल शौचालयों तथा शासकीय भवनों का साफ-सफाई न करना।
उच्चाधिकारियों के आदेशों / निर्देशों की अवहेलना करना पदीय कार्यों के सम्पादन के प्रति शिथिलता बरतना - ग्राम पंचायत में साफ सफाई न करना। निलम्बन अवधि में अन्नतलाल सफाई कर्मी का वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग से 4 के मूल
नियम 53 में प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के समतुल्य देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महगाई भत्ता, आदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है भी अनुमन्य होगा। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगें, जब इसका समाधान हो जाए कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य है।
उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब कि इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वह
किसी अन्य सेवायोजन, व्यापार वृत्ति कार्यों में सलग्न नहीं है।
निलम्बन अवधि में भी अन्नतलाल सफाई कर्मी सफाई कर्मी ग्राम पंचायत भौवापार विकास खण्ड-पिपरौली से सम्बद्ध रहेंगे एवं बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित नही रहेगे।
प्रकरण में सहायक विकास अधिकारी (पं०), विकास खण्ड - पिपरौली गोरखपुर को जांच अधिकारी, नामित किया जाता है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह एक पक्ष के अन्दर अपचारी कर्मचारीओं के विरुद्ध आरोप पत्र कार्यालय को प्रेषित करें।