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थाना गुलरिहा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपकिया गयाद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त देवीलाल को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 44,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित

 थाना गुलरिहा पर पंजीकृत नाबालिग से दुष्कर्म कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपकिया गयाद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त देवीलाल को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 44,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित 



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.08.2023 को  मा0 न्यायालय विशेष   पाक्सो -01 अ0सं0-230/2019 अन्तर्गत धारा 323,504,506,354क,376(3) भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना  गुलरिहा  जनपद गोरखपुर अभि0 देवीलाल निषाद पुत्र स्व0 प्रकाश निषाद नि0 जंगल एकला नं0 2 थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर  को  अपराध का दोषी पाये जाने पर  20 वर्ष  सश्रम  कारावास   व 44,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री राघवेंद्र राम त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा श्री जय नारायण शुक्ला व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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