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थाना गोला पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार को 08 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया

 थाना गोला पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त राजकुमार को 08 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज दिनांक 24.08.2023 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -02 अ0सं0-351/2015 अन्तर्गत धारा 304,323 भादवि थाना गोला जनपद गोरखपुर से संबंधित अभि0 राजकुमार पुत्र स्व0 त्रिवेनी नि0 चादपार थाना गोला जनपद गोरखपुर  को  अपराध का दोषी पाये जाने पर  08 वर्ष  सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री राम प्रकाश सिंह, थानाध्यक्ष गोला उ0नि0 धीरेन्द्र कुमार राय व मानिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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