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थाना सहजनवां पर हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 54,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना सहजनवां पर हत्या एवं दहेज उत्पीड़न का अपराध कारित करने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 54,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज़ से गोरखपुर मण्डल ब्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम आज दिनांक  07.11.2023 को  मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /त्वरित न्यायालय संख्या -02 गोरखपुर द्वारा अ0सं0 1076/2007 अन्तर्गत धारा 302/498ए भादवि0 व 3/4 DP ACT  थाना सहजनवां  जनपद गोरखपुर अभियुक्तगण 1. राधेश्याम वर्मा पुत्र स्व0 शीतल प्रसाद 2. वेदप्रकाश शर्मा 3.कृष्ण चन्द्र शर्मा 4. ज्ञान प्रकाश शर्मा पुत्रगण  राधेश्याम शर्मा 5. श्रीमती बन्दना शर्मा पत्नी कृष्ण चन्द्र शर्मा निवासीगण घघसरा बाजार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर अपराध का दोषी पाये जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 54,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC Cr श्री रमेश कुमार सिंह व थानाध्यक्ष सहजनवां श्री इत्यानन्द पाण्डेय व मॉनिटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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