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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त परमात्मा को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत दुष्कर्म के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त परमात्मा को 10 वर्ष सश्रम  कारावास व 25,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन" के क्रम में आज दिनांक 29.03.2024 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट सं0 -03 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 457/2016  अन्तर्गत धारा 376,506  भादवि  थाना चिलुआताल  जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त परमात्मा पुत्र धर्मेन्द्र निषाद निवासी रोहुआ थाना चिलुआताल  जनपद गोरखपुर  अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त को 10  वर्ष सश्रम कारावास व  25,000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु SPP श्री उमेश मिश्रा, ADGC श्री श्रद्धानन्द पाण्डेय, थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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