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थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. दूधनाथ 2. सोमनाथ को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 12,000-12,000 रूपये से दण्डित किया गया

 थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैर इरादतन हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्तगण 1. दूधनाथ  2. सोमनाथ को 10-10  वर्ष सश्रम  कारावास व 12,000-12,000 रूपये से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में  मा0 न्यायालय जिला एंव सत्र न्यायाधीश जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 515/2005 अन्तर्गत धारा 304,506 भादवि0 थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्तगण 1. दूधनाथ  2. सोमनाथ पुत्रगण राजबली हरिजन निवासीगण शेरपुर चमराह थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर ,को अपराध का दोषी पाये  जाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 10-10  वर्ष सश्रम  कारावास व 12,000-12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु DGC श्री सौरभ श्रीवास्तव,  ADGC(Cr.) श्री जयनाथ यादव,  थानाध्यक्ष चिलुआताल श्री संजय कुमार मिश्रा व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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