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थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शम्भू प्रसाद को आजीवन कारावास व 50,000 रूपये से दण्डित किया गया

 थाना उरूवा बाजार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त शम्भू प्रसाद को आजीवन कारावास व 50,000 रूपये से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0 -04  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 629/2007 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त शम्भू प्रसाद शर्मा पुत्र लालजी शर्मा निवासी कस्बा उरूवा बाजार थाना उरूवा बाजार जनपद गोरखपुर , को अपराध का दोषी पाये  जाने पर अभियुक्त शम्भू प्रसाद को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री संजीत शाही,  ADGC श्री बृजेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष उरूवा बाजार श्री जटाशंकर व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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