थाना खोराबार पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्ता शारदा व अभियुक्त अशोक को आजीवन कारावास व 35,000-35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0-5 जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 234/2011 अन्तर्गत धारा 302,201 भादवि0 थाना खोराबार जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्ता शारदा देवी जायसवाल पत्नी साधुशरण जायसवाल निवासी शिवाजी नगर कालोनी महुई सुधरपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर व 2. अशोक कुमार चौधरी उर्फ पप्पू पुत्र मोती लाल चौधरी निवासी परागपुरम कोलोनी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को अपराध का दोषी पाये जाने पर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 35,000-35,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC श्री अजीत प्रताप शाही, एसपीपी श्री परमानंद राम त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार सिंह थाना खोराबार व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।
