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थाना बांसगांव पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त निर्भय कुमार उर्फ पिन्टू को आजीवन कारावास, व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 थाना बांसगांव पर पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर मा0 न्यायालय गोरखपुर द्वारा अभियुक्त निर्भय कुमार उर्फ पिन्टू को आजीवन कारावास, व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर


पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के क्रम में मा0 न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 20.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र0नि0अधि0) कोर्ट सं0 -5  जनपद गोरखपुर द्वारा अ0सं0 142/2019 अन्तर्गत धारा 302 भादवि0 थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर से संबंधित अभियुक्त निर्भय कुमार सिंह उर्फ पिन्टू सिंह पुत्र इन्द्रसेन निवासी वार्ड सं0 12 कस्बा बांसगांव थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को दोषी पाये जाने पर अभियुक्त निर्भय कुमार सिंह को आजीवन कारावास, व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ADGC(Cr.) श्री अजीत प्रताप शाही, विवेचक निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार त्रिपाठी व मॉनीटरिंग सेल का अमूल्य योगदान रहा ।

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