श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना गौर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उपहति कारित करने के अभियुक्त को 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना गौर दिनांक 16.07.2017 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना गौर पर पर सूचना दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा उनको सामान ले जाने से रोक कर गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना गौर पर मु0अ0सं0 87/2017 धारा 323/504 भा0द0वि0 बनाम 1. तेज नरायन सिंह पुत्र झिनकान सिंह साकिन पंचलौरिया थाना गौर जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर दिनांक 18.08.2017 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना गौर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 21.05.2024 को माननीय न्यायालय जेएम द्वितीय, बस्ती द्वारा अभियुक्त तेजनरायन सिंह पुत्र झिनकान सिंह साकिन पंचलौरिया थाना गौर जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 1000 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त का विवरण-
1. तेजनरायन सिंह पुत्र झिनकान सिंह साकिन पंचलौरिया थाना गौर जनपद बस्ती
सजा-
1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा