श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना पैकोलिया पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभियुक्त को पूर्व में बिताई गई अवधि व 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गई
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना पैकोलिया दिनांक 08.08.1999 को वादी मुकदमा बदलू पुत्र कालू साकिन पैकोलिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती द्वारा थाना पैकोलिया पर पर सूचना दिया गया कि प्रतिवादी द्वारा उनके यहां चोरी की गई है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना पैकोलिया पर मु0अ0सं0 35/1999 धारा 379/411 भा0द0वि0 बनाम 1. रामकुमार पुत्र मताऊ साकिन मुइली थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना पैकोलिया पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 20.05.2024 को माननीय न्यायालय एसीजेएम द्वितीय, बस्ती द्वारा अभियुक्त रामकुमार पुत्र मताऊ साकिन मुइली थाना पैकोलिया जनपद बस्ती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर पूर्व में बिताई गई अवधि व 1500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
अभियुक्त का विवरण
1. रामकुमार पुत्र मताऊ साकिन मुइली थाना पैकोलिया जनपद बस्ती
सजा-
पूर्व में बिताई गई अवधि व 1500 रूपये अर्थदण्ड की सजा