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पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी करने वाले अभियुक्त को जेल में बिताए गए अवधी के कारावास व रूपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा

 पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरी करने वाले अभियुक्त को जेल में बिताए गए अवधी के कारावास व रूपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बस्ती वादी द्वारा थाना दिनांक 23.11.1990  को थाना कोतवाली पर तहरीर दिया गया कि  राम कृष्ण मिश्र पुत्र रितिका प्रसाद निवासी गौर थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया ।


जिसके आधार पर थाना कोतवाली पर दिनांक 23.11.1990  को  मु0अ0सं0 1006/1990 धारा 379  व 411 IPC बनाम राम कृष्ण मिश्र पुत्र रितिका प्रसाद निवासी गौर थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। जिसमें विवेचक उ0नि0  द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए धारा 379 व 411  IPC  में  दिनांक 28.11.1990 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।


पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की प्रभावी पैरवी से दिनांक- 31.05.2024 को माननीय न्यायालय CJM बस्ती द्वारा अभियुक्त राम कृष्ण मिश्र पुत्र रितिका प्रसाद निवासी गौर थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर को उसके जुर्म के लिए जेल में बिताए गए अवधी के कारावास व रूपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा सुनाई गई


अभियुक्त का विवरण-


1.राम कृष्ण मिश्र पुत्र रितिका प्रसाद निवासी गौर थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर ।


सजा-


जेल में बिताए गए अवधी के कारावास व रूपये 500/- के अर्थदण्ड की हुई सजा सुनाई गई

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