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"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान

 "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान


माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला (ASJ/FTC-1) जनपद बहराइच द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 7000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनायी गई



वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को मिली सजा


हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बताते चलें कि  वादी श्री मिट्ठू लाल पुत्र छोटू निवासी ग्राम सोरहिया थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 16.12.2018 को थाना स्थानीय पर लिखित सूचना दिया कि उसकी पुत्री सुदामा उम्र करीब 23 वर्ष की शादी राजकुमार उर्फ पम्मन पुत्र मुन्नु निवासी ग्राम खैरहनिया थाना रुपईडीहा जनपद बहराइच के साथ मई-2017 मे हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी । उसके पति द्वारा अतिरिक्त दान-दहेज मे मोटर साइकिल व बेड की मांग की जा रही थी, दहेज न मिलने पर राजकुमार उर्फ पम्मन द्वारा मेरी पुत्री सुदामा की हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर अपराध संख्या- 429/2018 धारा 498ए/304बी भादवि व धारा ¾ डी0पी0 एक्ट बनाम 1. राजकुमार उर्फ पम्मन पुत्र मुन्नु थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नानपारा श्री विजय प्रकाश सिंह द्वारा सम्पादित की गई, विवेचनोपरान्त अभियोग मे दिनांक 03.01.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया। 


दोषसिद्धि का विवरण- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक बहराइच श्रीमती वृन्दा शुक्ला के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत/चिन्हित अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री गिरीश चन्द्र शुक्ला (डीजीसी)  व थाना रूपईडीहा के पैरोकार का0 अरविन्द कुमार चौरसिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-31.05.2024 को माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री आनन्द शुक्ला (ASJ/FTC-1) द्वारा दोषी अभियुक्त-1 राजकुमार उर्फ पम्मन पुत्र मुन्नु थाना रूपईडीहा जनपद बहराइच को 10 वर्ष की कठोर कारावास व 7000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई गयी ।

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