श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना नगर जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप केवल अभियुक्त ध्रुव कुमार को 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व रूपये 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर
बस्ती थाना नगर दिनांक 25.12.1998 को वादि रामउजागिर पुत्र रेखराज निवासी मंझरिया थाना नगर जनपद बस्ती की तहरीर के आधार पर थाना रुधौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/1998 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भादवी बनाम 1. मो0 वकिल पुत्र इबारत निवासी पुरैनाताल थाना रुधौली जनपद बस्ती 2. श्रीमती तरिकुन्निशा पत्नी मु0 वकिल निवासी पुरैनाताल थाना रुधौली जनपद बस्ती 3. शबाना पुत्री मो0 वकिल निवासी पुरैनाताल थाना रुधौली जनपद बस्ती के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र दिनांक 30.04.1999 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना नगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 08.07.2024 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय बस्ती द्वारा अभियुक्त 1. रजवन्त पाण्डेय, अमरेश, दिलीप कुमार को धारा 147,148,149,504,506,307 भादवी में दोषी न पाते हुए तीन अभियुक्तो दोषमुक्त किया जाता है। तथा अभियुक्त ध्रुव कुमार को केवल धारा 307 में दोषी पाते हुए 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व रूपये 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्तों का विवरण-
1. ध्रुव कुमार पुत्र ठाकुर प्रसाद निवासी मंझरिया थाना नगर जनपद बस्ती।
सजा का विवरण-
अभियुक्त 1. रजवन्त पाण्डेय, अमरेश, दिलीप कुमार को धारा 147,148,149,504,506,307 भादवी में दोषी न पाते हुए तीनो अभियुक्तों दोषमुक्त किया जाता है। तथा अभियुक्त ध्रुव कुमार को केवल धारा 307 में दोषी पाते हुए 08 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व रूपये 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।