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“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना रुधौली जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मार पीट करने व गाली गुप्ता देने वाले अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा प्रत्येक को रूपये 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल तथा थाना रुधौली जनपद बस्ती पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मार पीट करने व गाली गुप्ता देने वाले अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा प्रत्येक को रूपये 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया



हम भारती न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास खबर


बस्ती थाना रूधौली दिनांक 25.12.2018 को वादिनी श्रीमती सुनीता पत्नी रघुबर को रंजीश वस वादिनी को मारा पिटना व गाली गुप्ता देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रुधौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 149/2019 धारा 323,504 भादवी बनाम 1. मो0 वकिल पुत्र इबारत निवासी पुरैनाताल थाना रुधौली जनपद बस्ती 2. श्रीमती तरिकुन्निशा पत्नी मु0 वकिल निवासी पुरैनाताल थाना रुधौली जनपद बस्ती 3. शबाना पुत्री मो0 वकिल निवासी पुरैनाताल थाना रुधौली जनपद बस्ती  के विरूद्ध पंजीकृत किया गया । जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। 

पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना रुधौली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से दिनांक- 08.07.2024 को ग्राम न्यायालय रुधौली द्वारा उपरोक्त अभियुक्तों को उनके दोष सिद्धि पर न्यायालय उठने तक की सजा प्रत्येक को रूपये 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियुक्तों का विवरण-


1. कोईव पुत्र रंगू निवासी दमया पसरा थाना रुधौली जनपद बस्ती।

2. अनीत पुत्र रागू निवासी दमया पसरा थाना रुधौली जनपद बस्ती ।

3. फूलचन्द्र पुत्र रंगू निवासी दमया पसरा थाना रुधौली जनपद बस्ती।

 

सजा का विवरण-


1. न्यायालय उठने तक की सजा प्रत्येक को रूपये 500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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