श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पैरवी सेल व थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आयुध अधिनियम व अश्लीलता करने से सम्बन्धित अपराध में दोषी पाये जाने पर 01 अभियुक्त को अलग अलग अभियोगों में पूर्व में बिताई गयी अवधि व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
हम भारती न्यूज़ से उत्तर प्रदेश चीफ व्यूरो प्रमुख धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की ख़ास ख़बर
01- दिनांक 26.11.1996 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 660/1996 धारा 25 आयुध अधिनियम बनाम 1. गोपाल गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता साकिन बभनगांवा थाना कोतवाली जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
02- दिनांक 26.11.1996 को थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 661/1996 धारा 292 भा0द0सं0 बनाम 1. गोपाल गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता साकिन बभनगांवा थाना कोतवाली जनपद बस्ती के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। जिसमें विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस अधीक्षक बस्ती के निर्देशन में पैरवी सेल बस्ती एवं थाना कोतवाली पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से आयुध अधिनियम व अश्लीलता करने से सम्बन्धित अपराध में दोषी पाये जाने पर 01 अभियुक्त गोपाल गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता साकिन बभनगांवा थाना कोतवाली जनपद बस्ती को अलग अलग अभियोगों में माननीय न्यायालय सीजेएम बस्ती द्वारा पूर्व में बिताई गयी अवधि व 1000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त का विवरण-
गोपाल गुप्ता पुत्र शिव कुमार गुप्ता साकिन बभनगांवा थाना कोतवाली जनपद बस्ती
सजा का विवरण-
1. धारा 25 आयुध अधिनियम में -500 रूपये के अर्थदण्ड व पूर्व में बिताई गई अवधि
2. धारा 292 भा0द0वि0 में- 500 रूपये के अर्थदण्ड व पूर्व में बिताई गई अवधि
